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स्कालरशिप लेने वाले ध्यान दें अब ऐसे मिलेगी हजारो रुपये छात्रवृत्ति |


SCHOLARSHIP- यह सभी छात्रो के लिए एक बहुत बडी खुशखबरी, सरकार ने किया एक बडा ऐलान कर दिए है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अब छात्रवृत्ति पाने वालों के लिए सरकार ने एक समाज कल्याण दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुरू करने जा रही है। जिसके अंतर्गत आवेदन करने वालों को यूनिक आईडी मिलेगी। 

जिससे हर वर्ष छात्रवृत्ति के आवेदन में प्रमाण पत्र नहीं लगाने पडेंगे। ऐसे मे सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला सभी विद्यार्थियो के लिए अच्छा होगा। इससे आपको हर बार उस नंबर(यूनिक आईडी) से छात्रवृत्ति रिन्युवल करा सकेंगे तो चलिए दोस्तो आज हम इस लेख की आपको पूरी जानकारी देंगे नीचे लिखे लेख को ध्यान पूर्वक अवश्य पढे।
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                छात्रवृत्ति के आवेदन में अब छात्रों को हर वर्ष अपने प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं रह जाएगी । प्रदेश सरकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति मे प्रत्येक छात्र को यूनीक आइडी प्रदान करने जा रही है । इसके तहत छात्रों को केवल प्रथम वर्ष में ही आवेदन के समय अपने सभी प्रमाण पत्र लगाने होंगे । इसके बाद के वर्षो मे छात्रों को आवेदन के समय केवल अपना यूनीक आइडी नंबर भरना होगा ।

    दरअसल, समाज कल्याण विभाग में अभी छात्रवृत्ति आवेदन के समय प्रत्येक वर्ष छात्र,छात्रात्रों को अपने सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने पडते है सरकार इस समस्या को देखते हुए अब प्रत्येक छात्र को आवेदन के पहले वर्ष मे ही यूनीक आइडी आवंटित कर देगी। यानी इस योजना के तहत 11वीं कक्षा में छात्रवृत्ति के आवेदन के समय छात्रों को अपने सभी प्रमाण पत्र लगाने होंगे । इसमे उन्हे यूनीक आइडी नंबर आवंटित हो जाएगा ।

    इसके बाद छात्र हर वर्ष केवल यूनीक आइडी नंबर से छात्रवृत्ति का रिन्यूअल करा सकेंगे । इस नियम के लागू होने के बाद छात्रो को जातिप्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार से लिंक बैंक खाता आदि हर वर्ष नहीं लगाना पडेगा।
     

                छात्रवृत्ति के आवेदन के समय छात्रों को जो प्रमाण पत्र लगाने होते है ,उनमे केवल आय प्रमाण पत्र ही ऐसा है जिसकी वैधता तीन वर्ष के लिए मान्य होती है । समाज कल्याण विभाग मे नियम यह है कि यदि किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष मे आवेदन के समय आयप्रमाण पत्र वैध है तो वह संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि मे मान्य होता है । यानी किसी छात्र ने बीटेक प्रथम वर्ष मे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है,तो उसका आय प्रमाण पत्र पूरा चार वर्ष मान्य रहेगा।

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